घाटशिला: दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री के समय आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अग्निशमन पदाधिकारी रामाशीष राम ने अस्थायी पटाखा दुकान संचालकों को सभी निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है। दुकानदारों को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद ही दुकान लगाने और बिक्री शुरू करने को कहा गया है।


विभाग के अनुसार, अस्थायी पटाखा दुकानें केवल निर्धारित क्लस्टर में ही लगाई जा सकेंगी। दुकानों के निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों के बीच एक से तीन मीटर की दूरी और अस्पतालों सहित संवेदनशील स्थलों से कम से कम 50 मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
भीड़भाड़ वाले इलाकों और चौक-चौराहों पर पटाखे छोड़ने के साथ दुकानों के आसपास पटाखे जलाने, मोमबत्ती या दीया जलाने और धूम्रपान करने पर रोक रहेगी। दुकानदारों को केवल अधिकृत और गुणवत्तापूर्ण पटाखे बेचने तथा खुले या क्षतिग्रस्त बिजली के तारों का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
आग से बचाव के लिए प्रत्येक दुकान में पानी की बाल्टी, बालू, पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र और एबीसी ड्राई पाउडर अग्निशमन यंत्र रखना जरूरी होगा। दुकानों में स्मोक डिटेक्टर लगाने, कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा की जानकारी देने और दमकल वाहनों के लिए रास्ता खुला रखने को भी कहा गया है।
आग लगने या किसी अप्रिय घटना की स्थिति में अग्निशमन केंद्र के मोबाइल नंबर 9296793961 या आपातकालीन नंबर 112 पर सूचना दी जा सकती है। विभाग ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी से आगजनी होने पर संबंधित आयोजकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

