जमशेदपुर: करीब 3 साल 6 महीने के बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर जमशेदपुर के SSP बच्चे से संबंधित मामले में हाईकोर्ट के समक्ष पेश हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया कि बच्चे की कस्टडी 24 अगस्त तक उसकी मां को सौंप दी जाए। वहीं, बच्चे के पिता को मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।


बच्चे को विदेश ले जाने की आशंका पर कोर्ट ने लिया था संज्ञान
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बच्चे के पिता को उसके साथ विदेश यात्रा करने से रोक दिया था। कोर्ट ने जमशेदपुर SSP को बच्चे का पासपोर्ट तत्काल अपने कब्जे में लेने और बच्चे को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
मां ने दाखिल की थी हैबियस कॉर्पस याचिका
बच्चे की मां ने हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की थी। याचिका में उन्होंने करीब साढ़े तीन साल के बेटे को अदालत के समक्ष पेश करने और उसकी कस्टडी उन्हें सौंपने की मांग की थी।
मां ने यह आशंका भी जताई थी कि बच्चे के पिता उसे विदेश ले जा सकते हैं। इसी आधार पर बच्चे की सुरक्षा और कस्टडी के मामले में हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

