जमशेदपुर में दुर्गापूजा पर ट्रैफिक प्रतिबंध, 15 से 21 अक्टूबर तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक; विसर्जन मार्गों पर भी पाबंदी

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जमशेदपुर: दुर्गापूजा के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने 15 से 21 अक्टूबर तक भारी वाहनों के परिचालन पर समय के अनुसार प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। इसके तहत 15 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे से रात एक बजे तक बसों को छोड़कर सभी भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।

16 से 20 अक्टूबर तक सुबह पांच बजे से 11:30 बजे तक भारी वाहन दोनों दिशाओं में चल सकेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे से अगले दिन सुबह पांच बजे तक बसों को छोड़कर अन्य भारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। इसी अवधि में मरीन ड्राइव पर भी भारी व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही और पार्किंग पर रोक रहेगी।

प्रतिमा विसर्जन के दिन 21 अक्टूबर को सुबह छह बजे से विसर्जन पूरा होने तक निर्धारित विसर्जन मार्गों पर भारी वाहनों, बसों और चारपहिया वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। प्रशासन ने शहर की प्रमुख सड़कों पर भारी वाहनों की पार्किंग पर भी प्रतिबंध लगाया है। इनमें स्ट्रेट माइल रोड पर पारसी मंदिर से पुराना कचहरी मोड़, एमजीएम चौक और टेलीफोन एक्सचेंज रोड शामिल हैं।

इसके अलावा बंगाल क्लब से नौ नंबर टैक्सी स्टैंड, नौ नंबर टैक्सी स्टैंड से आरडी टाटा गोलचक्कर, नीलडीह गोलचक्कर से लेबर ब्यूरो गोलचक्कर, कदमा थाना से रंकिणी मंदिर चौक, एनएमएल गोलचक्कर से बर्मामाइंस टैक्सी स्टैंड गोलचक्कर और मानगो चौक से पारडीह चौक तक सड़क पर भारी वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी।

हालांकि, 15 से 21 अक्टूबर तक पीएचईडी, बिजली विभाग, रेडक्रॉस सोसाइटी और अग्निशमन विभाग के वाहनों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से निर्धारित समय और मार्ग संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि दुर्गापूजा और प्रतिमा विसर्जन के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।