जामताड़ा पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग से गैंगरेप के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा

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जामताड़ा: जामताड़ा की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से गैंगरेप के एक गंभीर मामले में अंतिम फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को कड़ी सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम Ajay Kumar Srivastava की अदालत ने मिहिजाम थाना क्षेत्र के रहने वाले लखन राणा और रंजीत राणा को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

इससे पहले 4 जून को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था।

अलग-अलग धाराओं में सजा, लेकिन सजा साथ चलेगी

कोर्ट ने POCSO एक्ट की धारा 5(g) के तहत 20 वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसके अलावा धारा 351(3) के तहत 7 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 351(2) के तहत 2 वर्ष की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 115(2) के तहत 1 वर्ष की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और आरोपियों द्वारा पहले जेल में बिताई गई अवधि को भी सजा में शामिल किया जाएगा।

बकरी दिखाने के बहाने बुलाकर की वारदात

यह मामला 28 नवंबर 2024 का है। पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि आरोपी लखन राणा ने उसे यह कहकर घर से बुलाया कि उसकी बकरी को कुत्ते ने घायल कर दिया है और वह पास की झाड़ियों में पड़ी है। जैसे ही लड़की वहां पहुंची, पहले से घात लगाए बैठे रंजीत राणा ने उसे पकड़ लिया और दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने उसके सिर पर बीयर की बोतल से हमला किया और चेहरे पर नशीला पदार्थ भी छिड़क दिया।

सात गवाहों की गवाही से साबित हुआ अपराध

सरकारी पक्ष ने इस मामले में सात गवाहों को अदालत में पेश किया। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई।

साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि पीड़िता को सरकारी योजना के तहत उचित मुआवजा दिया जाए। फैसला आने के बाद दोनों दोषियों को फिर से जेल भेज दिया गया।