रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL के 245 कर्मचारियों को फिलहाल बड़ी राहत दी है। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने सरकार की ओर से नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार और JSSC से जवाब मांगा है। दोनों पक्षों को 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।


यह मामला JSSC-CGL विज्ञापन संख्या 10/2023 से जुड़ा है। नियुक्ति रद्द किए जाने के खिलाफ नीरोज समेत 245 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन के साथ अधिवक्ता दीपांकर और श्रेय मिश्रा ने पक्ष रखा।
दरअसल, CID जांच में सामने आए तथ्यों के बाद राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा निर्णय लिया था। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द, 6 परीक्षाओं को स्थगित और 17 परीक्षाओं की जांच कराने की घोषणा की थी। वर्ष 2014 से हुई विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच की बात भी कही गई थी। इसके बाद कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की।
अब JSSC-CGL के 245 कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट के सामने है। अगली सुनवाई में सरकार और JSSC के जवाब के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

