उत्पाद सिपाही भर्ती पेपर लीक मामला: तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई अब 9 और 10 जुलाई को

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रांची: झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक और धांधली से जुड़े मामले में तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अब 9 और 10 जुलाई को सुनवाई होगी। अतिरिक्त न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में विभिन्न कारणों से सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद नई तारीख निर्धारित की गई।

अदालत में आरोपी कृष्ण कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। वहीं, आदित्य उर्फ मोनू कुमार और सोनू शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई निचली अदालत के अभिलेख (एलसीआर) उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं हो सकी। इसके बाद अदालत ने दोनों मामलों की सुनवाई के लिए नई तिथि तय कर दी।

मामले में कथित मास्टरमाइंड अतुल वत्स समेत विकास कुमार, आशीष कुमार, योगेश कुमार, मुकेश कुमार और बिहार से गिरफ्तार तीन अन्य आरोपी अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। इसके अलावा पांच अभ्यर्थी भी जेल में बंद हैं। इन सभी की जमानत याचिकाओं पर भी अदालत में सुनवाई लंबित है।

जांच एजेंसियों के अनुसार 13 अप्रैल को आयोजित होने वाली उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से एक रात पहले अभ्यर्थियों को संभावित प्रश्नों के उत्तर रटवाए जा रहे थे। सूचना मिलने पर तमाड़ थाना पुलिस ने रड़गांव स्थित एक निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज में छापेमारी कर 166 लोगों को हिरासत में लिया था। जांच में आरोप है कि गिरोह अभ्यर्थियों से परीक्षा से पहले तीन लाख रुपये और चयन के बाद दस लाख रुपये लेने का सौदा कर चुका था।

अब तक इस मामले में 83 जमानत याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिनमें से 78 आरोपियों को अदालत से जमानत मिल चुकी है। मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया फिलहाल जारी है।