गांजा बरामदगी मामले में कुंदन कुमार दोषी करार, कोर्ट ने रद्द की जमानत

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झारखंड: मादक पदार्थ बरामदगी से जुड़े एक मामले में सिविल कोर्ट ने आरोपी कुंदन कुमार को दोषी करार दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे एजेसी शैलेंद्र कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी की जमानत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।

अदालत ने मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 जून की तिथि निर्धारित की है। दोषसिद्धि के बाद कुंदन कुमार को कोर्ट परिसर से ही हिरासत में ले लिया गया। वह अब तक जमानत पर बाहर था, लेकिन दोषी ठहराए जाने के बाद उसे पुनः जेल भेज दिया गया।

जुलाई 2022 का है मामला

यह मामला जुलाई 2022 का है। उस समय जगन्नाथपुर थाना पुलिस नियमित जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान लटमा क्षेत्र के पास बाइक से जा रहे दो युवकों को रोककर तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान एक युवक के बैग से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान बैग से करीब 5.3 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था। इसके बाद मौके पर मौजूद कुंदन कुमार और सूरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।

कोर्ट में दाखिल की गई थी चार्जशीट

पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कुंदन कुमार को दोषी करार दिया।

अब सभी की नजरें 16 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत दोषी को सुनाई जाने वाली सजा पर अपना अंतिम फैसला देगी।