8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद कर्मचारी को मिली ग्रेच्युटी, सर्टिफिकेट केस के दबाव में हुआ भुगतान

Spread the love

जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित Shri Krishna Public School में अकाउंट्स विभाग में कार्यरत रहे ललित किशोर को अपनी ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने के लिए करीब आठ वर्षों तक कानूनी संघर्ष करना पड़ा। ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं होने पर उन्होंने वर्ष 2018 में उप श्रमायुक्त (डीएलसी) न्यायालय में मामला दायर किया था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश दिया था।

हालांकि आदेश के बावजूद भुगतान नहीं होने पर ललित किशोर ने राशि की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दायर किया। बताया जाता है कि सर्टिफिकेट केस की कार्रवाई तेज होने के बाद विद्यालय प्रबंधन ने लगभग 4 लाख 500 रुपये 26 पैसे का भुगतान कर दिया। इस मामले में उनकी ओर से अधिवक्ता Pranab Kumar Chatterjee ने पैरवी की। श्रम कानून विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रेच्युटी कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है और निर्धारित समय सीमा में इसका भुगतान करना नियोक्ता की कानूनी जिम्मेदारी होती है।