झारखंड हाईकोर्ट ने नशा तस्करी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने दोनों मामलों में दाखिल जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए आरोपियों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहने का आदेश दिया है।


पहले मामले में हटिया रेल थाना कांड संख्या 24/2025 से जुड़े आरोपी मो. फिरोज की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पुलिस के अनुसार, आरोपी और उसके एक साथी से कुल 23 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था, जिसमें से लगभग 13 किलोग्राम गांजा फिरोज के पास से मिला था, जबकि शेष 10 किलोग्राम सह-आरोपी के पास से जब्त किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
दूसरे मामले में ट्रक चालक सज्जाद अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। यह मामला नगड़ी थाना क्षेत्र का है, जिसमें पुलिस ने आरोपी के पास से 206 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी और मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उनकी भी जमानत याचिका अस्वीकार कर दी।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा और मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी।

