रांची: झारखंड में लागू नए आपराधिक कानूनों की तैयारियों और अब तक हुई प्रगति की समीक्षा के लिए आज 3 सितंबर को दोपहर 1 बजे उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। इसमें गृह, कानून, पुलिस, अभियोजन, जेल समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से संबंधित विभागों को बैठक के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से जुड़ी ताजा रिपोर्ट और प्रगति की जानकारी के साथ बैठक में शामिल होने को कहा गया है। पुलिस, अभियोजन और जेल विभाग के अलावा फोरेंसिक, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी भी चर्चा में शामिल होंगे। NIC समेत अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है।
दरअसल, 23 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में नए आपराधिक कानूनों को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें झारखंड के मुख्य सचिव समेत राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। इसके बाद 7 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैठक में तय बिंदुओं पर राज्य सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी।
अब उसी आधार पर झारखंड में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पुलिस जांच व्यवस्था, अभियोजन की तैयारी, फोरेंसिक जांच, जेल व्यवस्था और तकनीकी सिस्टम से जुड़े कार्यों की स्थिति पर चर्चा होगी।
अधिकारियों से यह भी जानकारी ली जाएगी कि केंद्र सरकार के निर्देशों में से कितने कार्य पूरे हो चुके हैं और कौन-कौन से काम अभी लंबित हैं। अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने और आगे की तैयारियों को लेकर दिशा-निर्देश भी दिए जा सकते हैं।

