झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार शाम मुख्यालय क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन के नेतृत्व में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब एक दर्जन दुकानों की जांच की गई, जहां पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट से संबंधित नियमों के अनुपालन की पड़ताल की गई। जांच के दौरान कई दुकानों में ऐसे खाद्य पदार्थ पाए गए जिन पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट और निर्माता का नाम जैसी आवश्यक जानकारी अंकित नहीं थी। ऐसे उत्पादों को जब्त कर लिया गया। इसके अलावा तंबाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले कई बोर्ड और पोस्टर भी हटाए गए। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास विशेष निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि COTPA अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और प्रचार प्रतिबंधित है। अभियान के दौरान दुकानदारों को कानून के प्रावधानों की जानकारी देते हुए भविष्य में नियमों का उल्लंघन नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और बच्चों को तंबाकू उत्पादों से दूर रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।



