17 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू यादव के हेलीकॉप्टर पायलट जशवीर सिंह योद्धा बरी

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पलामू की व्यवहार न्यायालय ने वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के 17 वर्ष पुराने मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के हेलीकॉप्टर पायलट जशवीर सिंह योद्धा को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रसीम चंदेल की अदालत ने मामले से संबंधित दस्तावेजों, गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों की विस्तृत समीक्षा के बाद यह निर्णय सुनाया। मामला गढ़वा के गोविंद हाई स्कूल मैदान में चुनाव प्रचार के दौरान प्रशासनिक अनुमति और निर्धारित मार्ग के बिना हेलीकॉप्टर उतारे जाने से जुड़ा था, जिसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में पहले ही पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में लालू प्रसाद यादव को राहत मिल चुकी थी, जबकि जशवीर सिंह योद्धा एकमात्र आरोपी के रूप में मुकदमे का सामना कर रहे थे। अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए और उन्हें दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राकेश कुमार देव, विकास कुमार और रमेश कुमार ने पैरवी की। अदालत के इस फैसले को बचाव पक्ष ने न्याय की जीत करार दिया।