रांची नगर निगम का बड़ा फैसला, 7 दिन में फायर NOC लें या कराएं नवीनीकरण, नहीं तो भवन होगा सील

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रांची: राजधानी रांची में अग्नि सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने के लिए रांची नगर निगम ने बड़ा अभियान शुरू किया है। निगम ने बहुमंजिला भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, होटल, रेस्तरां और अन्य बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्देश दिया है कि जहां फायर एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) अनिवार्य है, वे सात दिनों के भीतर अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी प्राप्त करें या उसका नवीनीकरण करा लें।

नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर फायर एनओसी नहीं लेने या उसका नवीनीकरण नहीं कराने वाले भवनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे भवनों को झारखंड नगर पालिका अधिनियम-2011 और झारखंड भवन उपविधि-2016 के प्रावधानों के तहत सील किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

इधर, नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के होल्डिंग टैक्स समय पर जमा करने वाले करदाताओं के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत तक की विशेष छूट योजना का लाभ उठाने की अपील भी की है। निगम के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए अब केवल 30 जून तक का समय शेष है।

लोगों को योजना की जानकारी देने के लिए निगम के राजस्व शाखा की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में घर-घर जाकर सूचना पत्र चस्पा कर रही हैं। इन पत्रों में टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि और छूट योजना की जानकारी दी जा रही है।

करदाताओं की सुविधा को देखते हुए नगर निगम ने जन सुविधा केंद्रों को अवकाश के दिनों में भी संचालित करने का निर्णय लिया है। 26 जून (मुहर्रम), 28 जून (रविवार) और 30 जून (हूल दिवस) को भी निगम कार्यालय स्थित जन सुविधा केंद्रों पर होल्डिंग टैक्स जमा किया जा सकेगा। नागरिक स्मार्ट रांची ऐप, व्हाट्सएप चैटबॉट, नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट, जन सुविधा केंद्र और अधिकृत टैक्स कलेक्टरों के माध्यम से भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।

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