मानहानि मामले में वरिष्ठ पत्रकार विश्वरूप पांडा ने किया सरेंडर, कोर्ट से मिली जमानत

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सरायकेला/जमशेदपुर: सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल निवासी वरिष्ठ पत्रकार विश्वरूप पांडा ने सोमवार को पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह द्वारा दायर मानहानि मामले में जमशेदपुर सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ऋतु कुजूर की अदालत में सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता सुनील कुमार ओझा ने जमानत याचिका दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। आत्मसमर्पण के दौरान न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में पत्रकार और समर्थक मौजूद रहे।

यह मामला वर्ष 2024 में एक समाचार पोर्टल पर प्रकाशित खबर से जुड़ा है। पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह ने आरोप लगाया था कि प्रकाशित समाचार से उनकी छवि धूमिल हुई है। इसके बाद उन्होंने विश्वरूप पांडा के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। मामला तब से न्यायालय में लंबित है और अब इसकी अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।

जमानत मिलने के बाद विश्वरूप पांडा ने कहा कि यह मामला केवल उनका व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पत्रकारिता से भी जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक आलोचना और रिपोर्टिंग को दबाने के लिए झूठे मुकदमों का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की आवाज उठाना पत्रकार का दायित्व है।

न्यायालय परिसर में मौजूद कई पत्रकार संगठनों ने इस मामले को प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा बताते हुए विश्वरूप पांडा के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, मानहानि के मामलों में आत्मसमर्पण और जमानत न्यायिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। अब दोनों पक्ष न्यायालय में अपने-अपने साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल विश्वरूप पांडा जमानत पर हैं और उन्हें अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा।