झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, JPSC-CGL मामले में CBI जांच की मांग पर नोटिस

Spread the love

सुप्रीम कोर्ट न्यूज: झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हरीशरण देवगन ने जनहित याचिका दायर कर 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा और CGL-24 परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की CBI जांच की मांग की है। याचिका में CID कार्रवाई के दौरान जब्त दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

24 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से CBI के साथ न्यायिक जांच की मांग भी रखी गई, हालांकि अदालत ने न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार नहीं किया। पीठ ने याचिका में सामने आए तथ्यों को देखते हुए फोरेंसिक जांच की संभावना का संकेत दिया और CBI जांच की मांग पर झारखंड सरकार समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।

याचिका में 14वीं JPSC परीक्षा का भी उल्लेख है, जिसमें विज्ञापन संख्या 1/26 के तहत 103 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। CGL-24 परीक्षा में कथित अनियमितता की भी CBI जांच की मांग की गई है।

इस बीच, राज्य सरकार ने 18 अगस्त को 22 परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द किए, छह भर्ती प्रक्रियाएं रोकीं और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा। CID ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की है।