जेल से रंगदारी मांगने के मामले में गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को हाई कोर्ट से जमानत

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रांची/डेस्क: जेल से रंगदारी मांगने के आरोप में दर्ज एक मामले में गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। यह मामला चंदवा थाना कांड संख्या 50/2026 से संबंधित है, जिसमें उन पर जेल में रहते हुए फोन के जरिए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था।

मामले की सुनवाई न्यायाधीश रोगोंन मुखोपाध्याय की वेकेशन बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र शंकर सिंह ने अदालत में दलील दी कि जेल के अंदर रहते हुए फोन पर इस तरह की बातचीत संभव नहीं है और लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता वीएस सहाय ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अमन श्रीवास्तव को जमानत दे दी।

इस फैसले के बाद मामले को लेकर कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।