पटना : बिहार में पुराने और अनुपयोगी वाहनों को स्क्रैप करने पर वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदने में बड़ा फायदा दिया जा रहा है। सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल या उससे अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर व्हीकल टैक्स में छूट और कई तरह की आर्थिक राहत का प्रावधान है। निजी वाहनों पर करीब 25 प्रतिशत और व्यावसायिक वाहनों पर लगभग 15 प्रतिशत तक टैक्स में राहत मिल सकती है।


इस योजना के तहत स्क्रैप किए गए वाहन के बदले “सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट” (CoD) जारी किया जाता है, जिसे नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके आधार पर रजिस्ट्रेशन फीस में छूट, टैक्स में रियायत और कुछ मामलों में अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं। सरकार का उद्देश्य पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर प्रदूषण कम करना और नए वाहनों की खरीद को बढ़ावा देना है।

