रिश्वतखोरी मामले में सिमडेगा होमगार्ड कर्मी को नहीं मिली जमानत, ACB कोर्ट ने याचिका की खारिज

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रांची: भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार सिमडेगा होमगार्ड कार्यालय के कर्मचारी राजू साहू को फिलहाल जेल से राहत नहीं मिली है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) से जुड़े इस मामले की सुनवाई करते हुए रांची की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

शुक्रवार को रांची सिविल कोर्ट स्थित ACB मामलों की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। उपलब्ध दस्तावेजों और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले जून के पहले सप्ताह में आरोपी की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने जांच से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

जांच एजेंसियों के अनुसार, राजू साहू पर एक होमगार्ड जवान की ड्यूटी लगाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में ACB को सूचना दी थी, जिसके बाद मामले की गोपनीय जांच शुरू की गई। आरोपों की पुष्टि होने पर ACB ने ट्रैप बिछाकर कार्रवाई की और आरोपी को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान उसके पास से नकदी भी बरामद की गई थी।

एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और तब से वह जेल में बंद है। अब अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।

ACB अधिकारियों के अनुसार, मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।