चाईबासा में अवैध अफीम कारोबार मामले में दो दोषी करार, 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

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चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में अवैध मादक पदार्थ कारोबार से जुड़े एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दोषियों की पहचान सूरजा दुराइबुरु और गार्डी सुंडी के रूप में हुई है। मामला जिले के टोंटो क्षेत्र से जुड़ा है, जहां कुछ वर्ष पूर्व पुलिस को अवैध अफीम की खेती और उसके कारोबार की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की थी।

जांच के दौरान पुलिस को दोनों आरोपियों की संलिप्तता से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य और दस्तावेज मिले। इसके बाद उनके खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट (NDPS Act) के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई। जांच पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के लिए अदालत में प्रस्तुत किया गया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनाई।

अदालत के इस फैसले को अवैध नशा कारोबार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और खेती के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।