जमशेदपुर: बारीगोड़ा में रेलवे जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, 15 दिन में खाली करने का नोटिस

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जमशेदपुर: टाटानगर रेलवे प्रशासन ने बारीगोड़ा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से जारी नोटिस में संबंधित लोगों को 15 दिनों के भीतर रेलवे भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के अंदर कब्जा नहीं हटाया गया तो नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दक्षिण पूर्व रेलवे टाटानगर के सेक्शन इंजीनियर (पश्चिम) की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि बारीगोड़ा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर बिना अनुमति के मकानों का निर्माण किया गया है। रेलवे ने इसे अतिक्रमण मानते हुए संबंधित कब्जाधारियों को जमीन खाली करने का आदेश दिया है।

12 अगस्त तक खाली करने का निर्देश

रेलवे प्रशासन ने नोटिस में जमीन खाली करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2026 निर्धारित की है। अधिकारियों के अनुसार, यदि निर्धारित अवधि के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया तो रेलवे एक्ट और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

जारी आदेश की प्रति संबंधित रेलवे अधिकारियों को भी उपलब्ध करा दी गई है, ताकि समय सीमा समाप्त होने के बाद नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

रेलवे की इस कार्रवाई के बाद बारीगोड़ा में लंबे समय से रह रहे कई परिवारों में चिंता का माहौल है। हालांकि, इस मामले में प्रभावित लोगों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

नोट: यह खबर रेलवे प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के आधार पर है। प्रभावित पक्ष का बयान सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।