सहायक निदेशक-कम-वरिष्ठ वैज्ञानिक परीक्षा रद्द करने पर फिलहाल रोक नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार और JPSC से मांगा जवाब

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झारखंड हाईकोर्ट: राज्य सरकार द्वारा झारखंड में 22 परीक्षाओं को रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर मामले पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामला सहायक निदेशक-कम-वरिष्ठ वैज्ञानिक की बैकलॉग परीक्षा से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने फिलहाल सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से जवाब मांगा है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ में हुई। याचिकाकर्ता मुनींद्र प्रकाश ने विज्ञापन संख्या 10/2025 के तहत आयोजित बैकलॉग परीक्षा को रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा और परीक्षा रद्द करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए राहत की मांग की। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता ओइशी दास ने अपना पक्ष रखा। JPSC की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल और प्रिंस कुमार अदालत में उपस्थित हुए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने राज्य सरकार और JPSC को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। उस दिन सरकार और JPSC की ओर से दाखिल जवाब के आधार पर मामले में आगे की सुनवाई होगी।