रांची: थानों में CCTV लगाने के आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट नाराज, मुख्य सचिव-गृह सचिव-DGP को शो-कॉज

Spread the love

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के अपने आदेश का पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से पहले राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान डीजीपी स्वयं अदालत में मौजूद थे।

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सवाल किया कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से संबंधित अदालत के आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया। अदालत ने इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर हुई कार्रवाई और देरी को लेकर भी जानकारी मांगी।

कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2018 के बाद से करीब 450 ऐसे मामले अदालत के सामने आए हैं, जिनमें पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने की शिकायत की गई। खंडपीठ ने यह भी कहा कि सीसीटीवी लगाने को लेकर कई बार टेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन उसका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया।

सुनवाई के दौरान डीजीपी की ओर से जिम्मेदारी गृह विभाग की होने की बात कही गई। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इसे गैर-जिम्मेदाराना बयान बताया। अदालत ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को शो-कॉज नोटिस का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। हाईकोर्ट इससे पहले भी अपने आदेश के अनुपालन में देरी होने पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दे चुका है।