मानहानि केस में अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रोक हटाई

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नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है। यह मामला एक मानहानि केस से जुड़ा है, जो भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा दायर किया गया था।

यह विवाद साल 2020 में कोलकाता में हुई एक राजनीतिक सभा के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने आकाश विजयवर्गीय को “गुंडा” कहा था। इसी बयान को आधार बनाकर 2021 में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया और बाद में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

हाईकोर्ट ने पहले इस वारंट पर रोक लगाई थी, लेकिन हालिया सुनवाई में उनके पक्ष से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। इसी आधार पर अदालत ने अंतरिम राहत वापस ले ली, जिससे अब उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई का रास्ता खुल गया है।