सड़क संकेतकों पर पोस्टर लगाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई, केंद्र सरकार का सख्त निर्देश

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रांची/नई दिल्ली: सड़कों पर यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने झारखंड सहित देश के सभी राज्यों को सड़क किनारे लगे दिशा-निर्देश और चेतावनी बोर्ड (रोड साइनेज) को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि इन बोर्डों पर कोई भी व्यक्ति पोस्टर, बैनर या विज्ञापन न चिपकाए।

मंत्रालय के अनुसार, सड़क संकेतक वाहन चालकों और राहगीरों को मार्ग, गति सीमा और आगे मौजूद संभावित खतरों की जानकारी देते हैं। इन पर पोस्टर लगाने या इन्हें क्षतिग्रस्त करने से आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। सड़क सुरक्षा से संबंधित एक उच्च स्तरीय समिति ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए राज्यों से तत्काल कार्रवाई करने को कहा है।

केंद्र सरकार ने स्थानीय नगर निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जिन स्थानों पर संकेतक बोर्ड धुंधले, टूटे हुए या पुराने हो गए हैं, उन्हें तत्काल बदलने को कहा गया है। साथ ही बदलती यातायात आवश्यकताओं के अनुसार नए बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम लोगों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी बोर्डों पर विज्ञापन लिखना, पोस्टर चिपकाना या किसी भी तरह से उन्हें ढंकना कानूनी अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस निर्देश के बाद झारखंड की सभी नगर निगमों और नगर निकायों को अपने क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाकर सड़क संकेतकों को पोस्टर और अवैध विज्ञापनों से मुक्त कराना होगा, ताकि सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके।