लापरवाही और अनधिकृत अनुपस्थिति पर डीसी सख्त, दो जनसेवकों पर विभागीय कार्रवाई

Spread the love

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने सरकारी कार्य में लापरवाही और अनधिकृत अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए दो जनसेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का आदेश जारी किया है।

जिला परिषद कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, प्रखंड नीमडीह में पदस्थापित जनसेवक किरीटी भूषण गोप 1 सितंबर 2025 से बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित पाए गए। इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इसे सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया। इसके तहत झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली-2016 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें प्रभावी तिथि से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड कार्यालय, चांडिल निर्धारित किया गया है।

साथ ही विभागीय जांच के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, चांडिल को संचालन पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, नीमडीह को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

इसी क्रम में पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए प्रखंड गम्हरिया में पदस्थापित निलंबित जनसेवक अरुण कुमार महतो का मुख्यालय खरसावां प्रखंड के स्थान पर प्रखंड कार्यालय कुकड़ू निर्धारित किया गया है। संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं।

उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही, अनधिकृत अनुपस्थिति और विभागीय निर्देशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कर्मियों और पदाधिकारियों को नियमों का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।