धनबाद: डुमरी विधायक और JLKM प्रमुख जयराम महतो को बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 146/26 में धनबाद की MP-MLA विशेष अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। अदालत ने जयराम महतो के अलावा सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल को भी राहत दी है। विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और केस डायरी देखने के बाद जमानत याचिकाएं स्वीकार कीं।


अदालत ने जमानत के साथ आरोपियों के लिए कई शर्तें भी तय की हैं। उन्हें शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी या उनके परिवार के किसी सदस्य को धमकाने या परेशान करने से बचना होगा। जमानत के लिए दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें एक अधिवक्ता और दूसरा करीबी रिश्तेदार होना चाहिए।
सभी आरोपियों को मुकदमे की सुनवाई के दौरान निर्धारित तारीखों पर अदालत में उपस्थित रहना होगा। बिना अनुमति किसी तारीख पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में जमानत बांड रद्द किया जा सकता है। आरोपियों को अपना पहचान पत्र और चालू मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना होगा तथा अदालत की अनुमति के बिना मोबाइल नंबर बदलने की अनुमति नहीं होगी।
बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर 22 अगस्त 2026 को कांड संख्या 146/26 दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, गणेश दास की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद जयराम महतो करीब 40-50 समर्थकों के साथ थाने पहुंचे थे। प्राथमिकी में सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों से कथित दुर्व्यवहार, धमकी और थाना परिसर में हंगामा करने के आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप अभी मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

