रामगढ़: रामगढ़ स्थित विभा इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों के स्वास्थ्य पर बिहार फाउंड्री इंडस्ट्री से होने वाले कथित प्रदूषण के प्रभाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को मामले से संबंधित संक्षिप्त नोट भी दाखिल करने का निर्देश दिया है।


रामकिशोर की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि रामगढ़ में बिहार फाउंड्री इंडस्ट्री के पास विभा इंटरनेशनल स्कूल संचालित हो रहा है। आरोप है कि उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण के कारण स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
सुनवाई के दौरान झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से भी माना गया कि उद्योग के कारण क्षेत्र में कुछ हद तक प्रदूषण की समस्या है। मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। अब याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया संक्षिप्त नोट दाखिल किए जाने के बाद अदालत इस मामले में अपना आदेश जारी करेगी।

