रांची: झारखंड में सामने आए कथित नियुक्ति घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने हरिश्रण देवगन की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।


याचिकाकर्ता ने कथित नियुक्ति अनियमितताओं की CBI जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि नियुक्तियों में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि छात्र संगठन इस मामले में CBI जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
याचिका में JPSC और JSSC के माध्यम से हुई कुछ नियुक्तियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि जांच के दौरान पैसे लेकर अयोग्य लोगों की नियुक्ति से जुड़े मामले सामने आए हैं।
CID जांच से मिली जानकारी के आधार पर सरकार ने 22 नियुक्तियां रद्द कर दी हैं, जबकि छह नियुक्तियों की प्रक्रिया रोक दी गई है। इसके अलावा पहले की गई 17 नियुक्तियों को भी जांच के दायरे में रखा गया है।
इस मामले में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, CBI, CID, JPSC और JSSC को पक्षकार बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब संबंधित पक्षों के जवाब और मामले की आगे की सुनवाई पर नजर रहेगी।

