जमशेदपुर: शहर के चर्चित उद्योगपति कैरव गांधी अपहरण एवं फिरौती कांड की सुनवाई अब सेशन कोर्ट में होगी। मामले में गिरफ्तार 11 आरोपियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) अदालत पहले ही संज्ञान ले चुकी है। अब अगली प्रक्रिया के तहत आरोप तय किए जाएंगे, जिसके बाद गवाहों के बयान दर्ज होने की संभावना है।


बचाव पक्ष के अधिवक्ता योगराज श्रीवास्तव ने बताया कि पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किए गए दो आरोपी मनप्रीत सिंह और अमरिंदर सिंह की जमानत याचिका पर 18 जुलाई को सुनवाई होगी।
यह मामला 13 जनवरी 2026 का है, जब उद्योगपति कैरव गांधी का बिष्टुपुर क्षेत्र से अपहरण कर लिया गया था। घटना के बाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और करीब 13 दिन बाद 26 जनवरी को उन्हें बरही हाईवे से सकुशल बरामद कर लिया।
जांच के दौरान पुलिस ने बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब से कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि, बिहार निवासी शाद आलम और पंजाब निवासी तेजिंदर पाल सिंह अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और आरोपियों की पहचान परेड (टीआई परेड) की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। वहीं, इस मामले में कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। अब सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोप तय होने और गवाहों के बयान दर्ज होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

