रांची: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की इंजीनियरिंग सेवा (मुख्य) परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत ने बारीयातू स्थित राजकीय बालिका प्लस-2 उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।


यह आदेश 21 जून को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
लाउडस्पीकर और हथियारों पर भी रोक
प्रशासन के आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्र के आसपास किसी प्रकार की सभा, प्रदर्शन, जुलूस या बैठक आयोजित नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा लाउडस्पीकर के उपयोग तथा हथियार या किसी भी प्रकार के घातक उपकरण लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
पुलिस बल तैनात, विशेष निगरानी के निर्देश
परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए केंद्र के आसपास दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन ने कहा है कि परीक्षा अवधि के दौरान सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी।
अधिकारियों ने अभ्यर्थियों और आम लोगों से प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।

