जमशेदपुर: भालूबासा स्थित Anjuman Faizul Gurba Muslim Society द्वारा शनिवार को अंजुमन कार्यालय में “अनाधिकृत निर्माण नियमितीकरण योजना” को लेकर जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त की।


इस दौरान बताया गया कि झारखंड सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2026 को जारी अधिनियम के तहत बिना नक्शा पास कराए बने मकानों को 27 जून 2026 तक नियमित कराया जा सकता है। योजना के अंतर्गत आवासीय मकानों के लिए ₹10,000 और कमर्शियल भवनों के लिए ₹20,000 शुल्क निर्धारित किया गया है। यह योजना केवल G+2 यानी 10 मीटर ऊंचाई तक बने भवनों पर लागू है।
बैठक में मौजूद आर्किटेक्ट Bilal Nasir ने लोगों को योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित तिथि के बाद बिना नक्शे वाले भवनों पर कार्रवाई हो सकती है, इसलिए यह अंतिम अवसर है।
सोसायटी के सचिव Mohammad Arshad ने कहा कि उनका उद्देश्य भालूबासा के लोगों को इस योजना का अधिकतम लाभ दिलाना है, ताकि जानकारी के अभाव में कोई भी व्यक्ति इस राहत से वंचित न रह जाए।
अंत में उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि जिनके मकान बिना नक्शे के बने हैं, वे 27 जून 2026 से पहले नगर निगम या अधिकृत आर्किटेक्ट से संपर्क कर अपने भवन को नियमित जरूर करा लें।

