जमशेदपुर में चेक बाउंस मामले में अदालत ने आरोपी कमर रजा खान को दोषी करार देते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शिवांगी प्रिया की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया है।


मामला परिवादी नादिम अहमद बनाम कमर रजा खान, शिकायत वाद संख्या 608/2023 से जुड़ा है। मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक अनादरण से संबंधित है। शिकायत के अनुसार, ₹20 लाख का चेक जारी किया गया था, जो बैंक में प्रस्तुत किए जाने के बाद बाउंस हो गया।
अदालत के आदेश के बाद आरोपी पर कुल वित्तीय देनदारी ₹21 लाख बताई गई है। मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता बेहजाद आसिफ ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य और कानूनी तथ्यों को प्रस्तुत किया।
अदालत के इस फैसले को चेक बाउंस से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरोपी को सजा सुनाई गई।

