झारखंड में पेट्रोल पंप और शराब कारोबारियों को बड़ी राहत, VAT रिटर्न दाखिल करने से मिली छूट

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Jharkhand सरकार ने वैट (VAT) से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए पेट्रोल पंप संचालकों और खुदरा शराब विक्रेताओं को बड़ी प्रशासनिक राहत दी है। वाणिज्य कर विभाग के सचिव Amit Kumar द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य में पंजीकृत ऐसे खुदरा पेट्रोल पंप जो किसी तेल कंपनी के स्वामित्व में नहीं हैं और झारखंड के पंजीकृत विक्रेताओं से पेट्रोल या हाई-स्पीड डीजल खरीदकर बिक्री करते हैं, उन्हें अब त्रैमासिक कर रिटर्न और मासिक सार विवरण (फॉर्म JVAT-200) दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अलावा, Jharkhand State Beverages Corporation या राज्य के पंजीकृत थोक विक्रेताओं से शराब खरीदकर बिक्री करने वाले लाइसेंसधारी खुदरा शराब विक्रेताओं को भी इस छूट का लाभ मिलेगा। हालांकि होटल, रेस्तरां, बार, क्लब और माइक्रो ब्रुअरी के माध्यम से होने वाली शराब बिक्री इस सुविधा के दायरे में नहीं आएगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से अनुपालन और कागजी कार्यवाही का बोझ कम होगा, समय और संसाधनों की बचत होगी तथा कारोबार करना अधिक सरल और सुगम बनेगा। यह नई व्यवस्था 2 जून 2026 से प्रभावी कर दी गई है।