झारखंड हाईकोर्ट सख्त: थानों में CCTV नहीं लगाने पर DGP को शो-कॉज नोटिस, 8 हफ्ते की समयसीमा

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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने के आदेश का पालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने DGP तदाशा मिश्रा को शो-कॉज नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

अदालत ने DGP को 11 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने का अवसर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बार-बार निर्देश के बावजूद अब तक किसी थाने में CCTV लगाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। टेंडर जारी कर बाद में रद्द किए जाने की दलील को भी अदालत ने प्रथम दृष्टया संतोषजनक नहीं माना।

खंडपीठ ने राज्य के सभी थानों में आठ सप्ताह के भीतर CCTV लगाने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव और गृह सचिव को इसकी व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। दोनों अधिकारियों को 30 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी।

यह मामला पुलिस हिरासत में कथित मारपीट की शिकायत के बाद हाईकोर्ट के संज्ञान में आया था। कोर्ट ने शिकायतकर्ता की चोटों और डॉक्टर की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। डॉक्टर जया अग्रवाल को भी नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।