रिश्वतखोरी मामले में तत्कालीन सहायक अभियंता को झटका, एसीबी कोर्ट ने डिस्चार्ज याचिका की खारिज

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रांची/गुमला: भ्रष्टाचार के एक मामले में गुमला जिले के भरनो प्रखंड में पदस्थापित रहे तत्कालीन सहायक अभियंता वरुण कुमार रंजन को अदालत से बड़ा झटका लगा है। एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही अब उनके खिलाफ मामले की न्यायिक सुनवाई आगे बढ़ेगी।

यह मामला करुंदाजोर पंचायत में कुआं निर्माण योजना के बकाया भुगतान से जुड़ा है। योजना की कुल लागत 3.81 लाख रुपये थी। आरोप है कि लंबित राशि जारी करने के बदले तत्कालीन सहायक अभियंता ने लाभुक से 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।

लाभुक की शिकायत पर एसीबी ने 18 अगस्त 2021 को भरनो प्रखंड कार्यालय में जाल बिछाकर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान वरुण कुमार रंजन को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

बाद में अभियुक्त ने अदालत में डिस्चार्ज याचिका दायर कर मामले से मुक्त किए जाने की मांग की थी। हालांकि, उपलब्ध साक्ष्यों और रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद एसीबी की विशेष अदालत ने याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले के बाद अब भ्रष्टाचार के इस मामले में उनके खिलाफ विधिक प्रक्रिया और ट्रायल आगे जारी रहेगा।