जमीन खरीद नियमों में बड़ा बदलाव, डीएम और कमिश्नर को मिले नए अधिकार

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पटना :बिहार सरकार ने सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए निजी रैयती जमीन की खरीद को आसान बनाने के उद्देश्य से ‘बिहार रैयत भूमि क्रय नीति-2026’ लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय सीधे खरीद की प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी। इसके लिए जिला पदाधिकारी (DM) और प्रमंडलीय आयुक्त (Commissioner) को महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं।

नई नीति के अनुसार, निर्धारित सीमा तक जमीन खरीद संबंधी प्रस्तावों को जिला स्तर पर स्वीकृति दी जा सकेगी, जबकि बड़े मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त की भूमिका रहेगी। सरकार का मानना है कि इससे सड़क, पुल, सरकारी भवन और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज होगी तथा विवाद और देरी कम होगी।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नीति को लागू करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से भूमि खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और जनहितकारी बनेगी, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।