सिमडेगा: जिले के टोंटीपानी थाना क्षेत्र से जुड़े दुष्कर्म मामले में सिमडेगा के एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने आरोपी तहिर अंसारी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर ₹25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी तहिर अंसारी कर्रा क्षेत्र का रहने वाला था और टोंटीपानी में किराए के मकान में रहकर जलमीनार निर्माण कार्य में लगा हुआ था। आरोप है कि वह काफी समय से स्थानीय आदिवासी युवती पर नजर रख रहा था।
घटना 21 मई 2024 की सुबह की बताई गई है। अभियोजन के अनुसार, जब युवती शौच के लिए घर से बाहर निकली, तभी आरोपी उसका पीछा करते हुए उसे एक सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर टोंटीपानी थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तहिर अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक निशि कच्छप ने अदालत में आठ गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही ₹25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया।

